*थाना लीमाचौहान पुलिस टीम ने नाबालिग अपहृत बालिका उम्र 14 साल 11 माह को दस्तयाब कर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार*
रिपोर्ट अमन खान इंकलाबी
राजगढ़, दिनांक 13.10.24 को फरियादी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया है कि उसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति पहला फैसला कर भाग कर ले गया है ।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना लीमा चौहान में अपराध क्रमांक 178/24 धारा 137(2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण नाबालिक बालिका के अपहरण से संबंधित होने से मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी लीमा चौहान उनि अनिल राहोरिया के द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस का गठन कर नाबालिक अपहर्ता एवं अज्ञात आरोपी की तलाश प्रारंभ की।
दिनांक 17/10/24 को नाबालिक अपहर्ता को दस्तयाब किया गया जिसने अपने कथन में बताया कि दिनांक 12/10/24 के करीबन शाम 06 बजे ग्राम दुग्या का अरविंद पिता भंवरलाल राजपूत घर से बहला फुसला कर भगा कर ले गया था, ओर पचोर में एक कालोनी में किराए से कमरा लेकर मुझे पत्नी की तरह रखकर खोटा काम करता रहा । पुलिस टीम द्वारा नाबालिक अपहर्ता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 64 (1), 64(2), 65(1), 87 BNS 3/4 ,5 L/6 पोस्को एक्ट एवम 3(1)(W)(I), 3(2)(V-A) SCST एक्ट का इजाफा कर आरोपी की तलाश करना प्रारंभ किया।
*पुलिस टीम के द्वारा नाबालिक पीड़िता के दस्तयाबी के 24 घण्टे के अंदर आरोपी अरविंद राजपूत को दिनांक 18/10/24 को उसके गांव दुग्या से हिरासत में लेकर पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया*।
उक्त महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि अनिल राहोरिया , सउनि अनिल सिसोदिया , प्रधान आरक्षक जितेंद्र भिलाला , आरक्षक अमित रघुवंशी , आरक्षक अमन सोलंकी , आर पंकज चोखटिया , महिला आरक्षक प्रियंका , सैनिक कैलाश राठौर का अहम योगदान रहा।