उमरिया-पटाखा विक्रय स्थलों पर पानी के टैंकर एवं बिजली व्यवस्था दूरस्थ रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश : NN81

Notification

×

Iklan

उमरिया-पटाखा विक्रय स्थलों पर पानी के टैंकर एवं बिजली व्यवस्था दूरस्थ रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश : NN81

17/10/2024 | अक्टूबर 17, 2024 Last Updated 2024-10-17T10:54:03Z
    Share on

 **उमरिया-पटाखा विक्रय स्थलों पर पानी के टैंकर एवं बिजली व्यवस्था दूरस्थ रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश*



उमरिया 16 अक्टूबर। आगामी 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाना है। त्योहार पर जिले के विभिन्न नगरों, कस्बो के व्यक्तियों को विस्फोटक नियम के तहत आतिशबाजी रखने एवं विक्रय किए जाने की अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए जारी की जाएगी। पटाखा स्थलों पर पानी की टैंकर, फायर ब्रिगेड तथा विद्युत सप्लाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाए।

उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने दीपावली त्यौहार में अस्थाई आतिशबाजी पटाखा विक्रय के संबंध में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में एसडीएम बांधवगढ़ रीता डेहरिया, एसडीएम  पाली टी आर नाग, एसडीएम मानपुर कमलेश नीरज, तहसीलदार, कार्यपालन यंत्री एमपीईबी, नगरी निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी समस्त उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि जिला मुख्यालय नगर पालिका उमरिया में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी ग्राम छटन कैंप कृष्ण लाल उमरिया में पटाखा दुकानें लगाए जाने हेतु स्थल का चिन्हांकित किए गए हैं। करकेली अंतर्गत ग्राम करकेली में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने मैदान में, ग्राम घुलघुली में मुख्य बाजार के पश्चिम की ओर, ग्राम रहठा में शासकीय हाई स्कूल के सामने पटाखा विक्रय हेतु स्थल चिन्हित किए गए हैं। 

नगर परिषद चंदिया में बिरसा मुंडा चौराहा के पास  स्टेडियम के बगल से, तहसील बिलासपुर अंतर्गत बिलासपुर मुख्य मार्ग तालाब मेढ़ में, ग्राम अखडार में  ओबरा विद्यालय ग्राउंड में, ग्राम हरवाह में मुख मार्ग शारदा मंदिर के पास, ग्राम निगहरी में मुख्य मार्ग पशू चिकित्सालय के पास पटाखा दुकान लगाए जाने हेतु स्थलों का चयन किया गया है

इसी तरह तहसील पाली में नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सगरा तालाब  की मेंढ़ पर, ग्राम पंचायत मालिया गुड़ा में प्रकाश नगर में, ग्राम चौरी में हाट बाजार के पास, ग्राम  घुनघुटी, तहसील नौरोजाबाद में  देवगवांकला में, अनुविभाग मानपुर अन्तर्गत खेल मैदान मानपुर में पटाखा विक्रय स्थल का चयन किया गया है। साथ ही अन्यत्र स्थान पर भी यदि कोई पटाखा दुकान लगाई जाती है तो उनका भी स्थान नियत कर जानकारी  ली जावे। ग्राम चिल्हारी में सब्जी बाजार के पास, ग्राम इंदवार में रामलीला मैदान, ग्राम अमरपुर में नई पानी  की टंकी  पटवारी आवास के पीछे पटाखा बिक्रय का स्थल चिन्हांकित किए गए हैं।

कलेक्टर ने कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ़, पाली मानपुर से कहा है कि स्थलों का संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व संबंधित मुख्य, नगर पालिका अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा की दृष्टि से अंतिम रूप देकर प्रतिवेदन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को 24 अक्टूबर तक प्रेषित करें। स्थल चयन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए की स्थल आबादी से पर्याप्त दूरी व सुरक्षित हो। 

उन्होंने आगे कहा कि अस्थाई पटाखा चुकाने सुरक्षित एवं ज्वलन सील सामग्री से बने सेड़ में लगाई जाए। दुकान एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी एवं दुकान एक दूसरे से तीन मीटर दूरी पर रखी जाए। सुरक्षा दूरी के अंदर दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैंप एवं खुली बिजली की बत्तियां का प्रयोग नहीं किया जावेगा।

यदि किसी बिजली लाइन का प्रयोग किया जाता है, तो उसे या उसे या तो दीवार छत पर दृढ़ता से लगाया जाएगा, बत्तियों के स्विच दीवार पर लगानी होगी एक पंक्ति की सभी दुकान हेतु मास्टर स्विच लगाया जावे प्रत्येक मास्टर स्वीच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा हो, जिससे सर सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह सात बंद हो जाए। स्थल पर रेत, बालू, पानी,रखा जाए तथा स्थलो का पर्याप्त संख्या फायर ब्रिगेड चालू  हालत में मय चालक तैनात रखा जावे।

किसी भी दुकान/अनुज्ञप्ति परिसर में 50 मीटर की परिधि की अंतर्गत आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जावेगा। फेक कर चलाऐ जाने वाले पटाखों के विक्रय पर नियंत्रण रखा जाए इस प्रकार के पटाखा दुकानों पर ना रखा जावे रॉकेट इत्यादि ऊपर जाने वाले पटाखे बिजली के तारों के नीचे नहीं चलाने को जन सम्मान से अपील की जावे। संबंधित दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी व जनपद पंचायत अधिकारी निमित्त  स्थलों का निरीक्षण कर समस्त सुरक्षा मानदंडों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें जिले में विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत भंन्ड़ाषरण  हेतु 15 अनुज्ञप्ति, विनिर्माण  3 अनुज्ञप्ति  जारी की गई है एवं सात मैग्ज़ीन अनुज्ञप्तियां जारी है, समस्त अनुज्ञप्तियों की अनुविभागीय विभाग  दंडाधिकारी समस्त एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन शीघ्र, उपलब्ध कारावे।