कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गुना ने मनोरमा राठौर मा.शि. एकीकृत शाला शा.मा.वि. बरखेड़ा गिर्द को कारण बताओ सूचना पत्र किया जारी
मनोरमा राठौर शिक्षिका की लगातार लापरवाही मिलने पर डीईओ ने लिया मामले को संज्ञान में
____________________
जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट
_____________________
गुना। सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आने और मनोरमा राठौर की मनमर्जी कि खबर प्रकाशित होने पर डीईओ ने मामले को संज्ञान में लिया है।
सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी अनुसार 13 नवंबर को 12.09 बजे तक शाला में उपस्थित नहीं हुई। शाला में अध्यनरत छात्राओ के द्वारा शिकायत की गई है, कि आपके द्वारा शाला में अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता है। कक्षा में अध्यापन कार्य के विपरीत आप मोबाईल चलाती रहती है। शाला के निर्धारित समय पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं होती है तथा शाला में अध्ययनरत बच्चो के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। उक्त से परीलक्षित होता है, कि आपके द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है। उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के
उपनियम 01, 02 एवं 03 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आते है। इसके चलते डीईओ चंद्रशेखर सिसोदिया ने उक्त कदाचरणो के लिये नोटिस जारी करते हुए उल्लेख किया है कि उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9/10 के अंतर्गत आता है। उक्त क्रम में आप अपना प्रतिउत्तर 3 दिवस की समयावधि मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने या समाधानकारक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप आपके विरुद्ध प्रस्तावित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव समक्ष अधिकारी को भेजा जावेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।