पीड़िता का दैहिक शोषण करने एवं किसी को बताने पर जान की धमकी देने वाले आरोपी को भेजा जेल : NN81

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पीड़िता का दैहिक शोषण करने एवं किसी को बताने पर जान की धमकी देने वाले आरोपी को भेजा जेल : NN81

20/01/2025 | जनवरी 20, 2025 Last Updated 2025-01-20T05:28:29Z
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पीड़िता का  दैहिक शोषण करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी  को भेजा गया जेल : 

 👉🏿 आरोपी को धारा 376(2)(n), 506(b)भादवि0, के तहत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया। 

👉🏿 नाम आरोपी - राणा प्रवीण गजभिये पिता ओमप्रकाश गजभिये उम्र 42 वर्ष निवासी शान्तिनगर गली नंबर 5 वार्ड नबर 11 चिखली पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0)


   दिनांक 17.01.2025 को प्रार्थिया चौकी  उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थिया बिहान समूह मे काम करती है और समूह के काम से उनका राजनांदगाव आना जाना होता है, प्रार्थिया का उनकी सहेली के जरिये आरोपी से जान पहचान हुआ था उसी समय एक दूसरे से नबर आदान प्रदान कर बातचीत मोबाइल से होता था दिनांक 30.04.2021 को प्रार्थिया समूह के काम से राजनांदगाव आयी थी उसी दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती अपने कार मे बैठाकर अपने फैक्ट्री मे ले जाकर जबरदस्ती शरीरिक सम्बन्ध बनाया और पीड़िता के द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया  और दिनांक 26.05.24 तक पीड़िता को धमकी देकर उनका शरीरिक शोषण करता रहा  कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 19/25 धारा 376(2)(n),506(b) भादवि0, कायम कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्ट दिनांक से आरोपी सकुनत से फरार था,घटना की जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा तथा श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्पेंद्र नायक  के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी निरीक्षक मनीष धुर्वे के नेतृत्व में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल चौकी एवं साइबर सेल की तकनीकी टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था आरोपी राणा प्रवीण गजभिये पिता ओमप्रकाश गजभिये उम्र 42 वर्ष निवासी शान्तिनगर गली नंबर 05 वार्ड नंबर 11 चिखली पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनादगाव को दिनांक 19.01.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जो न्यायालय के आदेश से जिला जेल राजनांदगाॅव भेजा गया है।

          उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी  सुकुलदैहान निरीक्षक मनीष धुर्वे ,सउनि चंपेश ठाकुर,प्र.आर. 232 भूपेंद्र देशमुख आर. 1391 दिलीप साहू एवं साइबर सेल की तकनीकी टीम के स्टॉफ आर. आदित्य ठाकुर एवं अमित सोनी की सराहनीय भूमिका रही।