सुप्रीम कोर्ट का महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई से इंकार वकील से कहा इलाहबाद हाइकोर्ट जाएँ : NN81

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सुप्रीम कोर्ट का महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई से इंकार वकील से कहा इलाहबाद हाइकोर्ट जाएँ : NN81

03/02/2025 | फ़रवरी 03, 2025 Last Updated 2025-02-03T09:30:40Z
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Reported By: NN81 @newsnation81tv

Written By: Abhishek Vyas @abhishekvyas99


वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जिसमे मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लेकर हाइकोर्ट जाने को कहा -

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और देशभर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय व दिशा-निर्देश लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील से कहा कि वह अपनी याचिका लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं।


वकील ने याचिका में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की

महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं इसमें सभी राज्यों की ओर से मेले में सुविधा केंद्र खोलने की भी बात कही गई है जिससे गैर हिंदी भाषी नागरिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।


भगदड़ में 30 की मौत 60 से ज्यादा लोग घायल

महाकुंभ में मौनी अमावस्या 29 जनवरी के तड़के हुई घटना में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आना जारी है और भगदड़ की घटना का यहां आ रहे श्रद्धालुओं पर कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद सरकार ने मेला क्षेत्र में भीड़ के प्रबंधन के लिए 5 बड़े उपाय अपनाए हैं जिनमें बाहरी वाहनों के प्रवेश पर बैन से लेकर VVIP पासों को रद्द किया जाना शामिल है।