शराब पीकर वाहन चलना पड़ा महंगा न्यायालय द्वारा 15000 के चालान से किया दंडित

Notification

×

Iklan

शराब पीकर वाहन चलना पड़ा महंगा न्यायालय द्वारा 15000 के चालान से किया दंडित

14/06/2025 | जून 14, 2025 Last Updated 2025-06-14T08:44:32Z
    Share on


 तहसील संवाददाता 

तहसील नईसराय जिला अशोकनगर से 

प्रदीप शाक्य की रिपोर्ट

पुलिस अधीक्षक अशोकनगर विनीत जैन द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना नईसराय पुलिस द्वारा कस्बा गश्त में भैंसा रोड नईसराय के  पास मोटरसाइकल क्रमांक mp 33zh7593 का चालक रामगोपाल यादव निवासी दादूखेड़ी शराब के नशे में लिप्त होकर मोटर सायकल को गलत तरीके से मस्ती में इधर उधर लहराते हुए  देखा गया नईसराय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किसी हादसे को अंजाम देने वाले चालक से   ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो  लाइसेंस न होना बताया गया पुलिस ने मौके पर रामगोपाल की मोटरसाइकल जप्त कर ली और  पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपने आप को  दादूखेड़ी थाना इंदार जिला शिवपुरी  का निवासी बताया जिसका पुलिस द्वारा  मेडिकल परीक्षण नईसराय पी एच सी में कराया गया जो कि नशे की हालत में पाया गया 

आरोपी द्वारा धारा 185,3/181 का उल्लंघन करने पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट में इस्तगामा धारा 185, 3/181 एम व्ही एक्ट की धारा लगाकर उक्त व्यक्ति   रामगोपाल यादव को न्यायलय पेश किया गया जिसको दिनांक 13/06/2025 को न्यायालय द्वारा आरोपी सिद्ध कर 15000 के अर्थदंड  से दंडित किया गया