शहादा....समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सरपंच आरक्षण को तत्काल रद्द करने और ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण निर्धारित करने के संबंध में। NN81

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शहादा....समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सरपंच आरक्षण को तत्काल रद्द करने और ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण निर्धारित करने के संबंध में। NN81

31/07/2025 | जुलाई 31, 2025 Last Updated 2025-07-31T08:25:10Z
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लोकेशन.महाराष्ट्र.शहादा

संवाददाता.. रवींद्र वलवी कि रिपोर्ट 

शहादा....समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सरपंच आरक्षण को तत्काल रद्द करने और ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण निर्धारित करने के संबंध में।


 विषय पर हमारे कार्यालय में एक शिकायत प्रस्तुत है। समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा की स्थापना 14/2/1959 को हुई थी, लेकिन अब तक यहाँ सरपंच का पद खुले तौर पर आरक्षित किया जा रहा था. ताकि समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा में ग्रामीणों के बीच कोई विवाद न हो। हालाँकि, चूँकि सरपंच का चुनाव जनता द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कलेक्टर कार्यालय में लॉटरी द्वारा आरक्षण निकाला गया है और समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा के नागरिकों ने सहमति स्वीकार नहीं की गई है, बल्कि यहाँ की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया जाना चाहिए। समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा की जनसंख्या एसटी 400, सामान्य 400, एसबीसी 100, ओबीसी 300, एससी 70, एनटी 30 है। इस ग्राम पंचायत में 70 साल हो गए हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय का एक भी सरपंच सरपंच नहीं बना है। ग्राम पंचायत में ओबीसी आरक्षण। हम सभी ग्रामीण इस आरक्षण का कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन के समक्ष अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। हालाँकि, हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और आरक्षण को तुरंत रद्द किया जाए और एक नया आरक्षण जारी किया जाए।


1) माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई

2) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मैडम कामा मार्ग। हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय मुंबई