ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा में ओबीसी सरपंच आरक्षण तत्काल रद्द कर ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण किया जाए। जिला कलेक्टर को निवेदन सौंपा। NN81

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ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा में ओबीसी सरपंच आरक्षण तत्काल रद्द कर ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण किया जाए। जिला कलेक्टर को निवेदन सौंपा। NN81

15/07/2025 | जुलाई 15, 2025 Last Updated 2025-07-15T07:10:15Z
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स्थान..नंदुरबार शहादा तहसील महाराष्ट्र

संवाददाता..रविन्द्र वलवी की रिपोर्ट




समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा की स्थापना 14/2/1959 को हुई थी। लेकिन यहाँ का सरपंच का पद खुले को आरक्षित होता रहा था। समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा में ग्रामीणों के बीच कोई विवाद न हो। लेकिन चूँकि सरपंच का चुनाव जनता द्वारा हो रहा है, इसलिए कलेक्टर कार्यालय में लॉटरी द्वारा आरक्षण किया गया है और समूह ग्राम पंचायत देवुर कामखेड़ा के नागरिकों को सहमति स्वीकार नहीं  है, बल्कि यहाँ की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण तय किया जाना चाहिए। समूह ग्राम पंचायत देऊर कामखेड़ा जनसंख्या 

एस.टी.400

 सामान्य 400

 एसबीसी 100 

ओबीसी 300

 एससी 70 

एनटी 30

 इस ग्राम पंचायत की स्थापना को 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन एक बार भी ST आरक्षित सरपंच पद आदिवासी समुदाय से नहीं बनाया गया है। हम सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत में ओबीसी आरक्षण का कड़ा विरोध करते हैं। हमारी शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और आरक्षण को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। और आरक्षण को नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए। इस निवेदन पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश ठाकरे प्रदेश अध्यक्ष भारत आदिवासी संविधान सेना,। दिलीप माहिरे,इकबाल शेख, शहर अध्यक्ष,रवींद्र ठाकरे, कार्यकर्ता,

महेंद्र गिरासे, कार्यकर्ता... स्वाक्षरी है।