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पुलिस के दबाव में 10 करोड़ रुपये के स्थायी वारंटी ने किया आत्मसमर्पण धारा 138 एन.आई. एक्ट में वांछित आरोपी ने मुंबई कोर्ट में किया सरेंडर कुरवाई पुलिस की सतत दबिश और रणनीति लाई रंग – न्यायालय ने आरोपी को भेजा जेल -NN81

 : विदिशा

जिला ब्यूरो संजीव शर्मा

विदिशा पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश श्री कैलाश मकवाना के आदेशानुसार, पुलिस महानिरीक्षक श्री अभय सिंह एवं उप पुलिस महानिरीक्षक देहात रेंज भोपाल श्री ओ.पी. त्रिपाठी के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में विदिशा जिले में फरार आरोपियों एवं स्थायी वारंटियों की धरपकड़ हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में एसडीओपी कुरवाई सुश्री रोशनी ठाकुर के नेतृत्व में थाना कुरवाई पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

स्थायी वारंटी फिरोज मोहम्मद खान, निवासी किला कुरवाई, जिला विदिशा के विरुद्ध माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी, कोर्ट नं. 28, मुंबई द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत ₹10 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित स्थायी वारंट जारी किया गया था। आरोपी लंबे समय से फरार था।

कुरवाई पुलिस द्वारा लगातार विदिशा और भोपाल सहित संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। पुलिस के बढ़ते दबाव एवं लगातार प्रयासों के चलते वारंटी फिरोज मोहम्मद खान ने मुंबई की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।

आत्मसमर्पण के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरी. आर. के. मिश्र, प्र.आर. शेरसिंह रघुवंशी, आर. इन्द्राज सिंह, तथा आर. महेन्द्र लोधी की विशेष भूमिका रही, जिनके प्रयासों से यह सफलता संभव हो सकी।

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