संवाददाता कृष्णा कुमार
सूरजपुर छत्तीसगढ़/31 जुलाई 2025/ सूरजपुर कलेक्टर एस.जयवर्धन के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में ग्राम सरहरी, तहसील प्रतापपुर में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 के प्रावधानुसार, तंबाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 4 एवं धारा 6 के अंतर्गत ग्राम सरहरी में प्रीतम किराना स्टोर, उमेश किराना स्टोर, चंदन किराना स्टोर, शुभम किराना स्टोर सरहरी एवं अन्य तंबाकू पदार्थ विक्रेताओं पर 12 चालानी कार्यवाही कर कुल 1200 रुपए शुल्क वसूल किया गया। भविष्य में सभी दुकानदारों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू पदार्थ प्रतिषेध अधिनियम 2003 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही तहसील प्रतापपुर के 2 औषधि प्रतिष्ठानों जीवन धारा मेडिकल स्टोर एवं न्यू मेडिसिन कॉर्नर प्रतापपुर का सघन निरीक्षण किया गया। न्यू मेडिसिन कॉर्नर से 1 नमूना संकलन की कार्यवाही कर जांच हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया व 1 फर्म में अनियमितता पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, नियमावली 1945 के अंतर्गत औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई। निरीक्षण के दौरान दोनों ही फर्मों में सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील अवस्था में पाया गया। कार्यवाही में कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा एवं नमूना सहायक सुश्री दीपा साहू सक्रिय रहें।