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वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट हुआ अनिवार्य।।-NN81

 छत्तीसगढ़ कोरबा से अजय तिवारी की रिपोर्ट 



कोरबा अतुल तिवारी निरीक्षक जिला परिवहन ने बताया कि लोगों को (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसे लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है।



एचएसआरपी नंबर प्लेट को लेकर जिला परिवहन निरीक्षक अतुल तिवारी अपने टीम के साथ कोरबा जिले के कोसाबाड़ी चौक में चेकिंग अभियान शुरू किया और लोगों को जागरूक किया एवं बताया कि एचएसआरपी नंबर लगाना अनिवार्य है अगर यह नहीं लगाया गया नंबर तो एक हजार रुपए की चलन काटी जाएगी।।


छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था या धोखाधड़ी से बचाव के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है।


सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी की है, जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसे लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है। वाहन स्वामी अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर वाहन में लगाने की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते है।

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