बाल श्रम रोकने निरन्तर निरीक्षण एवं दोषी संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करें : NN81

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बाल श्रम रोकने निरन्तर निरीक्षण एवं दोषी संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करें : NN81

14/12/2023 | December 14, 2023 Last Updated 2023-12-14T08:16:37Z
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 बाल श्रम रोकने निरन्तर निरीक्षण एवं दोषी  संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करें- कलेक्टर श्री सिंह


रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी 


विमुक्त बाल श्रमिकों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना का पात्रतानुसार लाभ दिलाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश



सीहोर, 14 दिसम्बर 2023

कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बाल श्रम की रोकथाम, बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल और कुमार (प्रतिषेध एव विनियमन) अधिनियम 1986 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई।


कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने  जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों एवं श्रम निरीक्षकों से कहा कि संयुक्त रूप से समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के समय नियोजित बाल/किशोर श्रमिकों को विमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि टास्क फोर्स समिति के सदस्य बाल श्रम नियोजन संबंधी सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त रूप से कार्यवाही की करें।



इसके साथ ही दोषी नियोजन के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष अभियोग पत्र दायर किया जाये। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि  विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के परिवार को शासन की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पात्रता अनुसार लाभ दिलाया दिया जाए। इसके साथ ही समाज में बाल/किशोर श्रमिकों के संबंध में समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाना। बैठक में जिला श्रम पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका बंशीवाल ने जिला टॉस्क र्फोस की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप चौहान सहित अन्य सदस्यों ने सुझाव भी दिए।


बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2023-2024  में अधिनियम के अन्तर्गत 47 निरीक्षण किए गए जिसमे 06 बाल श्रमिक पाए गए तथा 04 दोषी संस्थाओं के विरूद्ध अभियोजन दायर किऐ गऐ। न्यायालय द्वारा दो प्रकरणां में 30 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है तथा दो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।