साइबर सेल कोरबा एवं बालको थाना की संयुक्त कार्यवाही : NN81

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साइबर सेल कोरबा एवं बालको थाना की संयुक्त कार्यवाही : NN81

24/01/2024 | January 24, 2024 Last Updated 2024-01-24T15:19:41Z
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 छत्तीसगढ़ कोरबा से अजय तिवारी की रिपोर्ट 




साइबर सेल कोरबा एवं बालको थाना की संयुक्त कार्यवाही


नंबर बदलकर फर्जी तरीके से टेलर का परिवहन करते पुलिस ने पकड़ा




मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी धीरेन्द्र सिंह परिहार को थाना उपस्थित आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि वह माँ पार्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोयला ट्रांसर्पोटिंग का संचालन कार्य करता है। कंपनी की सम्पूर्ण गाड़ियों की देखरेख मेरे द्वारा की जाती है। अपने निजी कार्य से बालकोनगर गया था कि वहां से वापस आते समय मेरी नजर एक ट्रेलर खुला बाडी वाले पर पड़ी जिसमें हमारे कंपनी के ओमेन्द्र सिंह तोमर की स्वामित्व की ट्रेलर कमांक सीजी 12 ए.आर. 9517 डॉला बॉडी का जिसमें हम लोग कोयला परिवहन का काम करते हैं जो वर्तमान में सिंघाली प्रोजेक्ट एसईसीएल कोरबा से कोयला परिवहन कर रही है उक्त ट्रेलर खराब होने से मरम्मत कार्य हेतु हमारे कंपनी के यार्ड कुसमुण्डा में खड़ी है, का नंबर लिखा हुआ था जो खड़ी थी। उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री (साइबर सेल कोरबा प्रभारी) रॉबिंसन गुड़िया के पर्यवेक्षण में तत्काल त्वरित कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल कोरबा की टीम एवं थाना बालको को आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था।



वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में साइबर सेल कोरबा की टीम एवं थाना बालको की टीम के द्वारा सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर जाकर उक्त ट्रेलर में लगे नंबर प्लेट को देखा गया तो पाया कि उक्त ट्रेलर का नम्बर सीजी 11 ए.एम. 7290 लिखा था जिसके उपर ट्रेलर कमांक कमांक सीजी 12 ए.आर. 9517 डॉला बॉडी का नंबर प्लेट लगा दिया गया था। उसे चेक करने पर उसमें लोहा लोड था। पुलिस टीम के द्वारा पता तलाश करने पर  इसी बीच पता चला कि उक्त वाहन रंजीत यादव एवं आसिफ के द्वारा चलवाई जा रही है। दोनों से इस संबंध में पूछताछ किया गया। आरोपीगणों के मेमोरेण्डम कथन तथा कथन के आधार पर जप्त दस्तावेज/सम्पत्ति से आरोपी के विरुध्द धारा 420,34 भादवि के अलावा धारा 467, 468, 469, 471, 120 (बी) भादवि का अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।