गौवंश तस्कर साबिर उर्फ गेणा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही, जिला दण्डाधिकारी मन्दसौर द्वारा निरोध आदेश जारी : NN81

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गौवंश तस्कर साबिर उर्फ गेणा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही, जिला दण्डाधिकारी मन्दसौर द्वारा निरोध आदेश जारी : NN81

24/06/2024 | June 24, 2024 Last Updated 2024-06-24T07:40:20Z
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 • मन्दसौर पुलिस प्रेस नोट दिनांक:- 23.06.2024


गौवंश तस्कर साबिर उर्फ गेणा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही, जिला दण्डाधिकारी मन्दसौर द्वारा निरोध आदेश जारी,

साबिर उर्फ गेणा को मन्दसौर जिला जेल से केन्द्रीय जेल भेजा गया।



अनावेदक शब्बीर उर्फ साबीर उर्फ गेणा पिता लतीफ मुल्ला उम्र 40 साल निवासी ग्राम मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर हाल मुकाम ग्राम एलची थाना दलौदा जिला मन्दसौर मे रहकर वर्ष 2005 से आपराधिक दुनिया में प्रवेश कर अपने आप को कुख्यात अपराधी बना चुका है। आमजन में दहशत बनाकर रखना, अवैध हथियार रखकर डराना,धमकाना, चोरी करना, मारपीट करना, अवैध शराब एवं जहरीली शराब के अपराधो में संलिप्त होकर व्यापक स्तर पर गौवंश की तस्करी वध करने के लिए किया जा रहा है। इसके द्वारा किया जाने वाला कृत्य समाज में आक्रोश एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है एवं कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित होने की सम्भावना बनी रहती है। दिनांक 14.06.24 को अनावेदक शब्बीर उर्फ साबीर उर्फ गेणा के द्वारा 26 गौवंश ट्रक में क्रुरतापूर्वक वध हेतु परिवहन करते हाईवे रोड से तस्करी कर रहा था। तस्करी करते समय जावरा हाईवे पर ट्रक गौवंश सहित पलट गया, जिसमे गौवंश घायल हुए है और कुछ गौवंश की मृत्यु हुई है। उक्त घटना को लेकर आक्रोशित भीड़ के द्वारा ट्रक को आग लगा दी थी। उक्त घटना के तत्काल बाद यह फरार हो गया था जिसकी गिरफ्‌तारी के लिए पुलिस टीम भिजवाई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 15.06.24 को थाना वायडी नगर पुलिस द्वारा बिना नम्बर की ब्रेजा कार से 7 केनो में 210 लीटर अवैध जहरीली कच्ची शराब के साथ शब्बीर उर्फ साबिर उर्फ गेणा को उसके अन्य साथ मुश्ताक पिता अजीम दाणा नि० मुल्तानपुरा व उस्मान पिता मोहम्मद हनीफ खा मेवाती के साथ पकडे गये है।


अनावेदक शब्बीर उर्फ साबिर उर्फ गेणा के 6 गौवंश की तस्करी के आपराधिक रिकार्ड एवं अन्य अपराधिक रिकार्ड के आधार पर अपराध एवं गौवंश की तस्करी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत पुलिस अधीक्षक जिला मन्दसौर द्वारा प्रकरण प्रस्ताव तैयार कर जिला दण्डाधिकारी मन्दसौर के यहां पेश किया गया, जहां से निरोध मे लिये जाने का आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 22.06.24 को गिरफ्‌तार कर केन्द्रीय जेल इन्दौर मे निरूद्ध किया गया है।

शब्बीर उर्फ साबिर उर्फ गेणा के आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-


क्र।     थाना।        अप० क्र।    धारा


01 वाय.डी. नगर 51/05  25 आर्म्स एक्ट

02 कोतवाली 264/05    25 आर्म्स एक्ट

03 कोतवाली।  587/05 25 आर्म्स एक्ट

04 वाय.डी. नगर 192/09 25 आर्म्स एक्ट

05 भावगढ़। 101/13 379 भादवि


06 भावगढ 201/14। 11घ पशुक्रुरता नि अघि. 4,6,9 गौवंश अघि, 4,6,10 म,प्र कृषि पशुपरीरक्षण अधि.


07 जावरा शहर 330/12  4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम ।। डी पशु क्रूरता अधि.


08 भावगढ.   107/16.  4.6.9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 11 डी (2) पशु क्रुरता अधि. 4,6,10 म.प्र कृषि पशुपरीरक्षण अधि,


09 वायडीनगर 494/18 323,504,341,506 भादवि


10 नगलवाडी बडवानी 145/19

4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम व ।। पशु क्रूरता

11 वायडीनगर. 74/21 25 आर्म्स एक्ट

12 वायडीनगर 75/21 294,323,341,506,34 भादवि


13 गौतमपुरा इन्दौर 209/22

429 भादवि 4,6,9 म.प्र. गौवंश वघ प्रतिशेध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता


14 आईए जावरा 350/24

4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम व 11 (1) घ पशु कुरता


15 वायडीनगर 212/24 34(2) व 49 ए आबकारी एक्ट


मंदसौर पुलिस द्वारा जिले मे गोवंश तस्करो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी है।