*कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय परिसर अम्बेडकरनगर।*
जिला संवाददाता आरके शर्मा
(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)
जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में स्वच्छता का महत्व एवं बन्दियों के हितार्थ आयोजित हुआ साक्षरता / जागरूकता शिविर एवं अपर जिला जज द्वारा किया गया जिला कारागार का निरीक्षण।
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में स्वच्छता के महत्व के साथ ही बन्दियों को विभिन्न कानूनों, धाराओं के अंतर्गत रिहाई के बारे में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में तथा भारत सरकार द्वारा लागू किये गये नये कानूनों के विषय में जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर में उपस्थित बन्दियों को उनके कानूनी अधिकारों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कारागार में निरूद्ध बन्दियों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनाओं एवं नये कानूनों के विषय में विस्तारपूवर्क जानकारी दी गई। इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, राजेश कुमार तिवारी, डिप्टी चीफ, एलएडीसीएस, गिरजा शंकर यादव, जेलर, सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, जि०वि० से०प्रा० के कर्मचारी, पी०एल०वी व कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
इसके अतिरिक्त अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार, जनपद न्यायालय, परिसर अम्बेडकनगर, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी जानकारी देते हुये बताया गया की आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निस्तारण करवाकर सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त किया जा सकता है।
विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर के दौरान श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण भी किया गया।
कारागार निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा जेल अधीक्षक को कारागार परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उपचार
भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया सचिव महोदय द्वारा बन्दियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया गया तथा आवश्यक निराकरण का आश्वासन दिया गया। अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा अधिवक्ता की आवश्यकता है तो उसका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करवायें तथा यदि कोई बन्दी जमानत के पश्चात् भी रिहा नहीं हो पा रहा है जो उसकी भी सूचना जि०वि०से०प्रा० कार्यालय में प्रेषित करवायें जिससे उसकी रिहाई हेतु प्रभावी पैरवी करवाते हुये बन्दी को रिहा करवाने का प्रयास किया जा सके।
अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ।