मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए जिला अधिकारी ने दिया निर्देश : NN81

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मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए जिला अधिकारी ने दिया निर्देश : NN81

04/11/2024 | November 04, 2024 Last Updated 2024-11-04T15:12:44Z
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 *मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए जिला अधिकारी ने दिया निर्देश*


जिला संवाददाता आरके शर्मा 



जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 277 कटेहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2024 लिए दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपमा को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा यथा-

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड,

बैंकों/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक,श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,ड्राइविंग लाइसेन्स,पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड,भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,

 केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित्ता मंत्रालय, भारत सरकार।

 एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धियां इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्वित्त की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पेश करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने भारतीय पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।