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ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 6.43 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा


संवादाता कृष्णा कुमार

सूरजपुर छत्तीसगढ़/सूरजपुर पुलिस ने ठगी के एक मामले में सफलता हासिल करते हुए फोन-पे के जरिए 6.43 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी साजिद राजा को धर दबोचा। चौकी बसदेई थाना सूरजपुर के अपराध क्रमांक 363/25, धारा 318(2) बीएनएस के तहत दर्ज मामले में आरोपी पिछले एक माह से फरार था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के निर्देश पर गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने की कवायद के तहत बसदेई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उक्ताशय पर प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थी अब्दुल हकीम के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भैयाथान के खाते से आरोपी साजिद राजा ने फोन-पे के माध्यम से बिना उनकी जानकारी के छलपूर्वक 6.43 लाख रुपये अपने खाते में स्थानांतरित कर लिए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन आरोपी लगातार फरार चल रहा था। नवपदस्थ चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया और अंततः 08 जुलाई 2025 को साजिद राजा को हिरासत में लिया।पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने का आदेश प्राप्त हुआ। आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल, सहायक उपनिरीक्षक मनोज द्विवेदी, प्रधान आरक्षक बालमुकुंद पांडे, महेंद्र कुमार सिंह, आरक्षक देवदत्त दुबे, निलेश जायसवाल और प्रेम सिंह की सक्रिय भूमिका रही।

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