एसडीएम द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान अजरोडा दुकान विक्रेता द्वारा की गयी अनियमितता पर प्राथमिकी दर्ज करने के दिये निर्देश : NN81

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एसडीएम द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान अजरोडा दुकान विक्रेता द्वारा की गयी अनियमितता पर प्राथमिकी दर्ज करने के दिये निर्देश : NN81

25/07/2024 | July 25, 2024 Last Updated 2024-07-25T07:24:28Z
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 *एसडीएम द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान अजरोडा दुकान विक्रेता द्वारा की गयी अनियमितता पर प्राथमिकी दर्ज करने के दिये निर्देश*



एमपी गुना से जगदीश राठौर की रिपोर्ट

सरकार के द्वारा दिया हुआ गरीब को अनाज निवाला छीना पड़ेगा महंगा जहां लगातार उचित मूल की दुकानों पर धांधली,वा मनमानी करने वाले हो जाए होशियार क्योंकि अब खैर नहीं



गुना 24 जुलाई 2024

कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह निर्देशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री शिवराम सिंह कुशवाह द्वारा आज थाना फतेहगढ जिला गुना में शासकीय उचित मूल्य दुकान अजरोडा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। जिसमें दुकान विक्रेता दिनेश मीना के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान का खाद्यान गेंहू 55.85 क्विं, चावल 24.92 क्विं, शकर 25 किग्रा., नमक 3.72 क्विं. कम पाया गया है तथा ग्राम अजरोडा के हितग्राहियों को राशन कम दिये जाने से व उसका बचत कर अपयोजन कर उक्त खाद्यान बाजार भाव से बेंचे जाने से अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती शिवानी पाण्डेय द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता द्वारा की गई अनियमितता पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु कनिष्ठ आपूर्ति को निर्देशित किया गया था।