मुख्यमंत्री पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित : NN81

Notification

×

Iklan

मुख्यमंत्री पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित : NN81

13/09/2024 | September 13, 2024 Last Updated 2024-09-13T05:22:35Z
    Share on

 *मुख्यमंत्री पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित*



एमपी गुना से जगदीश राठौर की रिपोर्ट

गुना 12 सितम्बर 2024

पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गुना के सहायक संचालक ए. के. गुप्ता ने बताया है कि पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों (हितग्राहियों) के लिये योजनाऐं संचालित है। मुख्यमंत्री पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के समुदायों के आवेदकों को नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है हितग्राही आवेदन कर लाभ ले सकते हैं परियोजना की सीमा उद्योग ईकाई के लिये राशि 01 लाख से 50 लाख तक तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के रूपये 01 लाख से 25 लाख तक है पात्रताः- आयु 18 से 40 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आय सीमा वार्षिक रू. 12.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।


मुख्यमंत्री पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना- इस योजना में सभी प्रकार के नवीन स्वरोजगार की स्थापना हेतु पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के आवेदकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। परियोजना सीमा :- सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रूपेय 10 हजार से 1 लाख तक  पात्रता :- आयु 18 से 55 वर्ष, आय सीमा आयकर दाता न हो।


वित्तीय सहायता:- ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों को बैंक द्वार वितरित/शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जावेगा।


आवेदक निर्धारित portal समस्त (samast.mponline.gov.in) पर उद्यम/ स्वरोजगार योजना के लिये आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय कलेक्टर पिछड़ावर्ग तथा अल्पसख्यंक कल्याण विभाग पुराने कलेक्ट्रेट परिसर गुना में सम्पर्क कर सकते हैं।